समग्र
मध्यप्रदेश शासन ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश
में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, निःशक्तजनों, श्रमिक संवर्ग
के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों
को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है।
योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न-विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा था किंतु किसी
भी विभाग के पास उक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों का डेटाबेस ऑनलाईन
उपलब्ध नहीं था इस कारण विभागों के पास अपने हितग्राहियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध
नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं थी। एक हितग्राही एक समय
में ही एक साथ एक से अधिक विभागों की योजनाओं का लाभ प्राप्त करता था जिसकी जानकारी
संबंधित विभागों के पास नहीं होती हैं।