समग्र के बारे में

समग्र

मध्यप्रदेश शासन ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, निःशक्तजनों, श्रमिक संवर्ग के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है।

योजनाओं का क्रियान्‍वयन विभिन्‍न-विभिन्‍न विभागों द्वारा किया जा रहा था किंतु किसी भी विभाग के पास उक्‍त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों का डेटाबेस ऑनलाईन उपलब्‍ध नहीं था इस कारण विभागों के पास अपने हितग्राहियों की अद्यतन जानकारी उपलब्‍ध नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्‍वयन में पारदर्शिता नहीं थी। एक हितग्राही एक समय में ही एक साथ एक से अधिक विभागों की योजनाओं का लाभ प्राप्‍त करता था जिसकी जानकारी संबंधित विभागों के पास नहीं होती हैं।

हितग्राही मूलक योजनाओं में पारदर्शिता एवं योजनाओं का लाभ सुलभता से सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में निवासरत समस्‍त परिवारों एवं सदस्‍यों का घर-घर जाकर सर्वे कार्य करने के उपरांत सभी परिवारों तथा सदस्‍यों का पंजीयन समग्र पोर्टल पर कर समग्र राज्‍य जनसंख्‍या पंजी का निर्माण कर लिया गया है। जनसंख्‍या पंजी पर परिवार एवं परिवार सदस्‍य की विस्‍तृत प्रोफाइल पोर्टल पर उपलब्‍ध हैं जैसे किं परिवार किस जातिवर्ग, धर्म, परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हैं या नहीं, परिवार के मुखिया का नाम, सदस्‍य का नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्‍तर, कार्यक्षेत्र, शैक्षणिक स्‍तर, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी.

पंजीयन उपरांत परिवार हो 8 अंको के यूनिक समग्र परिवार आईडी तथा सभी सदस्यो को 9 अंको की यूनिक समग्र आईडी दी गई है। व्‍यक्ति स्‍वंय भी समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं परिवार के सदस्‍य की समग्र यूनिक आई.डी. को प्राप्‍त कर सकता हैं.

पोर्टल पर समस्त परिवारों तथा जनता की जानकारी के साथ उनके बचत खातों की जानकारी को रखने को सतत रूप से अध्यतन करने की ऑनलाईन व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है.

इस तरह समग्र पोर्टल शासन के लिये आर्थिक जनगणना, जातिगत जनगणना एवं अन्‍य कार्यक्रमों के लिये अंत्‍यंत महत्‍वपूर्ण पोर्टल हैं। साथ ही नवजात शिशु के पंजीयन एवं मृत व्‍यक्ति की रिपोर्ट पोर्टल पर होने से पोर्टल पर जानकारी हमेशा अद्यतन रहती हैं साथ ही जन्‍म का पंजीयन होने के उपरांत हितग्राही को पात्रतानुसार प्रसूति सहायता एवं प्रसूति अवकाश सहायता उपलब्‍ध कराई जा सकती हैं एवं मृत्‍यु का पंजीयन होने के उपरांत पात्रतानुसार राष्‍ट्रीय परिवार सहायता, बीमा, मृतक की पत्नि को विधवा पेंशन एवं अंत्‍येष्टि सहायता उपलब्‍ध कराई जाती हैं।

राज्‍य जनसंख्‍या पंजी पर उपलब्‍ध जानकारी का उपयोग सत्‍यापन उपरांत शासन की विभिन्‍न परिवारमूलक एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ देने हेतु किया जा रहा है। राज्य के समस्त नवीन परिवारों नवीन सदस्यो का पंजीयन अब केवल SPR पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है।

राज्य जनसंख्या पंजी पर पहले से पंजीक्रत सदस्यो की जानकारी जैसे नाम, वैवाहिक स्थिति, आधार कार्ड, मोबाइल, जन्म दिनांक, बैंक की जानकारी आदि को केवल SPR पोर्टल के माध्यम से ही अपडेट किया जाएगा।

समग्र पोर्टल अंतर्गत समग्र राज्य जनसंख्या पंजी पर नये परिवारों तथा सदस्यो का पंजीयन करने के लिए जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायो द्वारा अपने स्टाफ को पंजीकृत कर उनको नवीन परिवारों नवीन सदस्यो का पंजीयन का अधिकार इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जावेगा।

Alert! : इस पोर्टल पर किए जाने वाले समस्त कार्यो का विवरण सुरक्षित रखा जा रहा है जैसे जानकारी प्रविष्ट करने वाले यूजर का नाम, IP Address आदि। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रविष्ट करने पर आईटी एक्ट के तहत सख़्त कार्यवाही की जवेगी।