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डेटा सत्या पन करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन
समग्र सर्वे प्रपत्र पर उपलब्धक मूलभूत जानकारी जिसे पोर्टल पर अपडेट कर सत्या।पित किया जाना हैं निम्नापनुसार हैं:-
samagra family id samagra member id member first name english + hindi member last name english + hindi Marital Status father’s/ husband’s name gender DoB Age Caste Ration Card (APL/BPL) Account No. Aadhar No. Mobile No. is Disable Disability type Disability % Full Address
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
उपरोक्तd 18 कॉलम में कॉलम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, नम्बwर स्था यी रहेगें अर्थात् इन्हे एक बार सत्यापित कर अपडेट करने के पश्चा त् अपडेट नहीं किया जा सकेगा। 18 कॉलम की जानकारी का अपडेशन पत्र क्रमांक/समग्र/2014/101 दिनांक 15 अप्रैल 2014 में संलग्न परिशिष्टे ‘’अ’’ अनुसार दस्ता2वेजों का उपयोग कर करें। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया Step by Step निम्नािनुसार हैं :-
  1. Samagra Family Id: यह अद्वितीय (Unique) है, परिवर्तित नहीं हो पायेगी।
  2. Samagra Member Id: यह अद्वितीय (Unique) है, परिवर्तित नहीं हो पायेगी।
  3. Member First Name (English + Hindi) सदस्यe का प्रथम नाम:- सदस्यं का प्रथम नाम पोर्टल पर सही हो इसका विशेष ध्या न रखना आवश्ययक हैं क्योसकि सदस्य0 का नाम पोर्टल से डाउनलोड समस्त अभिलेखो में उपलब्धर रहता हैं। साथ ही नाम हिन्दीस व अंग्रजी में भी लिखकर सत्यासपित करें। (उपलब्ध् दस्ताहवेज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं) * घर में लिये जाने वाले उपनाम को पोर्टल पर न इंद्राज न करें।
  4. Member Last Name (English + Hindi) सदस्यक का अंतिम नाम:- सदस्यभ का अंतिम नाम पोर्टल पर सही हो इसका विशेष ध्याhन रखना आवश्यसक हैं क्योतकि सदस्यी का नाम पोर्टल से डाउनलोड समस्तक अभिलेखो में उपलब्ध् रहता हैं। साथ ही नाम हिन्दीत व अंग्रजी में भी लिखकर सत्यासपित करें। (उपलब्धन दस्तोेवज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  5. Marital Status वैवाहिक स्तबर:- विवाहित / अविवाहित / विधवा / परित्यक्त1ता / तलाकशुदा पोर्टल पर वैवाहित स्तtर के आधार पर भी योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं अत: उपलब्धि दस्तालवेजो के आधार पर सदस्यध का वैवाहिक स्तंर का सत्याहपन करना सुनिश्चधत करें । (विवाह प्रमाण पत्र या उपलब्धद दस्ताावेज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं किंतु विवाह के उपरांत वैवाहिक स्तरर अपडेट करें )
  6. Father’s / Husband’s Name (पिता / पति का नाम):- यदि महिला का वैवाहिक स्तार विवाहित / विधवा हो तो उसके पति का नाम होना आवश्यकक हैं अत: पति का नाम लिखकर सत्यवपित करें। अविवाहित की स्थिति में पिता का नाम लिखें एवं पुरूष हो तो पिता का नाम ही लिखें । (विवाह प्रमाण पत्र या उपलब्धन दस्तारवेज जिस पर संबंध दर्शाया गया हो के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं किंतु विवाह के उपरांत कन्यास के पिता की जगह उसके पति का नाम सत्यािपित करें)
  7. Gender (लिंग):- पोर्टल पर पुन: एक बार सत्यारपन अवश्यै कर लें। (केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  8. Date of Birth (जन्मप दिनांक (आयु):- उपलब्धै दस्तांवेज के आधार पर जन्मी दिनांक का सत्याएपन अवश्यन करें क्योहकि शासन की महत्वदपूर्ण योजनाएं आयु वर्ग पर आधारित हैं। पोर्टल पर गलत आयु होने के कारण पात्र हितग्राही या उसका परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता हैं। (जन्म प्रमाण पत्र/ अंकसूची /उपलब्ध दस्तािवेज जिस पर जन्मंदिंनाक अंकित हो के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  9. Date of Birth (जन्मप दिनांक (आयु):- उपलब्धै दस्तांवेज के आधार पर जन्मी दिनांक का सत्याएपन अवश्यन करें क्योहकि शासन की महत्वदपूर्ण योजनाएं आयु वर्ग पर आधारित हैं। पोर्टल पर गलत आयु होने के कारण पात्र हितग्राही या उसका परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता हैं। (जन्म प्रमाण पत्र/ अंकसूची /उपलब्ध दस्तािवेज जिस पर जन्मंदिंनाक अंकित हो के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  10. Caste (जाति) :- यदि किसी सदस्य के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र उपलब्धर हैं तो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति सत्यासपन हेतु समग्र पोर्टल पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वा) को जानकारी प्रेषित करेगें इसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वव) द्वारा सत्याकपन किया जायेगा। यदि किसी परिवार सदस्यत के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्धा हैं तो परिवार के ही अन्यप सदस्यों का सत्याापन उसी जाति के अंतर्गत किया जा सकता हैं किंतु यदि किसी परिवार में किसी भी सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्धत नहीं हैं तो उस स्थिति में संबंधित व्य्क्ति के पास उपलब्ध अन्य रिकार्ड जिस पर जाति का उललेख किया गया हो के आधार पर जाति का उललेख पोर्टल पर कर सकते हैं किंतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वग) द्वारा ही सत्यालपन किया जायेगा। (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वि) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  11. Ration Card राशन कार्ड:- AAY/BPL/APL कार्ड उपलब्ध हो तो कार्ड पर उपलब्धन जानकारी के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी को पोर्टल पर सत्याीपित किया जा सकता हैं बिना राशन कार्ड के किसी भी सदस्यन या परिवार को AAY/BPL/APL सत्यानपित नहीं किया जायें। (यह जानकारी उपलब्धप दस्ताउवेजों AAY/BPL Card के आधार पर अपडेट कर सकते हैं ।)
  12. Account No. बचत खाता नम्बतर :- यदि किसी सदस्य का बचत खाता नम्बैर उपलब्धद हैं तो उस बचत खाते का सत्याuपन बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक के आधार पर करें, बैंक मे बचत खाता होने की स्थिति में IFS Code का उललेख भी अवश्यआ करें। (पोर्टल पर जानकारी को सावधानी पूर्वक अपडेट करें क्यों कि एक व्यकक्ति एक बचत खाता पोर्टल पर होना आवश्येक हैं जिस बचत खाते मे ही शासन की समस्तय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता हैं)
  13. Aadhar No. Seeding: - संबंधित सदस्य जिसका आधार कार्ड उपलब्धा हैं, आधार कार्ड पर अंकित 12 अंको के नम्बiर को सत्यांपित करें। (आधार कार्ड के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना हैं)
  14. Mobile No. मोबाइल नम्बकर :- किसी सदस्या के पास उपलब्धप 10 अंको का मोबाइल नम्बतर पोर्टल पर दर्ज करें जिससे की उस व्याक्ति को SMS के माध्य्म से भी सूचना उपलब्धय कराई जा सकें। यदि किसी सदस्यी के पास मोबाइल नम्बSर उपलब्धय नहीं हैं तो उस परिवार के ही अन्या सदस्यी जिसके पास मोबाइल नम्बबर उपलब्धय हैं उसका नम्बसर संबंधित सदस्यह के साथ लिखा जा सकता हैं। (पोर्टल पर बार बार मोबाइल नम्बरर अपडेट ना करें क्योयकिं इसी नंबर पर व्य क्ति को योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित SMS प्राप्तट हो सकेगें।)
  15. 15, 16, 17 Disability Type विकलांगता:- यदि किसी सदस्यत के पास मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्धर हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता संबंधित जानकारी जैसे कि विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत, दिनांक इत्यािदि का उल्लेकख कर सत्यािपित करें । विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत महत्वकपूर्ण हैं क्योिकि योजनाओं का लाभ इन्हीा कि आधार पर दिया जाता हैं।
  16. Full Address पूर्ण पता:- पोर्टल पर सदस्यप का पूर्ण पता मिशन के पत्र क्रमांक/समग्र/2014/101 दिनांक 15/04/2014 के परिशिष्टज ‘’अ’’ में दिये गये पते के प्रमाणीकरण हेतु सहायक दस्तािवेज में से कोई भी एक होने पर ही सत्यापपित करें।